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दिल्ली के घी और पंजाब की मिर्च की बिक्री पर राजस्थान में रोक, 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

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Sep 3, 2026


जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की कंपनियों द्वारा निर्मित देशी घी और मिर्च पाउडर के बाजार में बेचे जाने पर रोक लगाई गई है। कुल चार ब्रांड के देशी घी की बिक्री पर दो माह के लिए रोक लगाई गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सरनाथ औधोगिक क्षेत्र में केडीपी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित कृष्णा ब्रांड, पंजाब के फाजिल्का स्थित मैसर्स हिमाया फूड्स प्रा.लि. का जीएस गोल्ड ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर और राजस्थान में बालोतरा के मैसर्स दिशा एंटरप्राइजेज का नंदी ब्रांड देशी घी, बाड़मेर के श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के गोल्डन थार ब्रांड देशी घी पर रोक लगाई गई है।

जयपुर में अविध पार की खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में विधाधर नगर स्थित बालाजी जायका, कुकरखेड़ा स्थित मैसर्स गणपति ड्राईफ्रेट्स और निर्माण नगर स्थित फूड कैफे का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया है। कुल नौ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं।

पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं।

इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जयका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स तथा निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।

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