• Fri. Oct 9th, 2026

24×7 Live News

Apdin News

पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए ज​स्टिस नागू, सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने की है मांग

Byadmin

Oct 9, 2026


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने और दो महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष आने पर जस्टिस दत्ता ने कहा, ‘इस मामले की सुनवाई जस्टिस नागू नहीं कर सकते।’ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस नागू ने आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से जुड़े मामलों की अक्सर सुनवाई की थी।

बाद में उन्हें शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया। पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि वे जस्टिस नागू के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार

By admin