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पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका खारिज:सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी छूट – Supreme Court Dismisses Plea Seeking Mandatory Ethanol Content Disclosure At Petrol Pumps And Fuel Bills

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Aug 31, 2026


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पेट्रोल पंपों पर दिए जाने वाले पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल की सटीक मात्रा को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पेट्रोल की रसीद, बिल और अन्य दस्तावेजों पर इथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। 



न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एन. के. गोस्वामी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

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