केरला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कार निर्माता कंपनी को खरीदार को 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2015 में कार की बिक्री के दौरान किए गए माइलेज के वादे को पूरा न कर पाने के कारण सुनाया गया है।
केरला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कार निर्माता कंपनी को खरीदार को 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2015 में कार की बिक्री के दौरान किए गए माइलेज के वादे को पूरा न कर पाने के कारण सुनाया गया है।