प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए वर्ष 2025-2026 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
शासनादेश के मुताबिक, यह बोनस उन सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनका पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600 – 1,51,100) या अपुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे 4800 रुपये तक है। यदि किसी कर्मचारी को एसीपी के तहत इससे उच्च वेतन लेवल मिल रहा है, तब भी वह बोनस का पात्र होगा। बोनस का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2026 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी।