पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीआइ ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा के सदस्य विग्नेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।
इस बारे में पूछे जाने पर शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआइ कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
12 मई को हुई थी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि सीबीआइ ने सूचित किया है कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल गई है और वह आठ सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।
शिशिर ने लगाया ये आरोप
शिशिर ने आपराधिक रिट याचिका में गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी से कराने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले के आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता शिशिर की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है।
पीठ ने सीबीआइ और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।