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हिंदू मंदिरों के पैसे के प्रबंधन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश

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Sep 10, 2026


30 सितंबर 2023 को मुंबई में, मशहूर लालबागचा राजा में वॉलंटियर्स को गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्तों के दिए दान को गिनते हुए

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, हाई कोर्ट ने मंदिर के दान से जुड़े फ़ैसले में ऐसी प्रणाली की बात कही है जिसमें पहले से मौजूद किसी नंबर वाली दूसरी रसीद जारी ही न की जा सके

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों के लिए एकीकृत और केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं. यह व्यवस्था भविष्य में देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए एक मानक बन सकती है.

मंदिर के दान से 8,750 रुपये की चोरी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, “मंदिर का धन सामान्य धन नहीं है. यह एक ट्रस्ट की संपत्ति है, जो श्रद्धालुओं की आस्था से एकत्र होती है, और देवता एवं संस्था के लिए सुरक्षित रखी जाती है.”

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने 118 पन्नों के फ़ैसले में 53 पन्ने केवल निर्देशों के लिए समर्पित किए हैं.

उन्होंने ई-गवर्नेंस विभाग और हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों की धनराशि और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक “एकीकृत रियल-टाइम प्रणाली” लागू की जाए.

अदालत की यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है जब राम मंदिर को दिए गए दान की राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप भी लगे थे.

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