डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनआईए की एक विशेष कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़ी आतंकी साजिश के मामले में हुजैर फरहान बेग को दोषी ठहराया है। उसे छह साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कर्नाटक पुलिस ने 19 सितंबर, 2022 को एक मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में 15 नवंबर 2022 को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। जांच में शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली शहर में चुपके से काम कर रहे एक आएस माड्यूल का पता चला था।
जांच एजेंसी के बयान के अनुसार, आरोपित को कर्नल नाम के एक आनलाइन हैंडलर से ट्रेनिंग मिल रही थी। बाद में उसकी पहचान मोहम्मद शाहिद फैसल के तौर पर हुई, जो कई आतंकी मामलों में आरोपित है। बयान में कहा गया है कि फैसल युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था और उन्हें इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को फैलाने और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भर्ती कर रहा था।
एनआईए ने कहा कि बेग को सह-आरोपित माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन ने कट्टरपंथी बनाया था और भर्ती किया था। एजेंसी ने बताया कि माज मुनीर अहमद के कहने पर बेग ने बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों के लिए एक ठिकाने का इंतजाम किया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)