डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक बड़े आतंकवादी षडयंत्र मामले में आरोपित सुहैल अहमद ठाकोर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुहैल पर एनआईए ने केस दर्ज किया था।
इसके अलावा, दूसरे आपराधिक कानूनों के साथ-साथ यूएपीए की भी अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।सुहैल को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर हाइब्रिड आतंकवादियों की भर्ती करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रविधानों को समाप्त कर दिया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने ठोकर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सितंबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
उसे इस मामले में 20 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में बिताए गए समय और मामले की सुनवाई पूरी होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी।