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जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप ‘साबित’, कैश बरामदगी की जांच करने वाली लोकसभा समिति की रिपोर्ट

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Aug 13, 2026


जस्टिस यशवंत वर्मा

इमेज स्रोत, ALLAHABADHIGHCOURT.IN/GETTY IMAGES

इमेज कैप्शन, जस्टिस यशवंत वर्मा

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पढ़ने का समय: 7 मिनट

लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के परिसर में कैश मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है.

रिपोर्ट में समिति ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ बिना हिसाब वाली नकदी, सबूतों से छेड़छाड़ और संतोषजनक जवाब नहीं देने के आरोप ‘साबित’ होते हैं.

‘जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट’ के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति ने कहा कि जस्टिस वर्मा अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत या मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे.

समिति ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित नहीं रखा गया. साथ ही कानूनी तरीके से सील करने और निरीक्षण से पहले स्टोर रूम में मौजूद सबूतों की स्थिति को बदल दिया गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यह रिपोर्ट दो खंडों में तैयार की गई है, जिसमें जांच के दौरान दर्ज मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं.

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