एएनआई, नई दिल्ली। टीवी पर प्रति घंटे 12 मिनट के विज्ञापन की समय-सीमा हटा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट प्रति घंटे विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना 21 अगस्त को जारी कर दी।
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम सात में उप-नियम (11) को हटाया जा रहा है, जिसके तहत टेलीविजन पर प्रति घंटे 12 मिनट से अधिक विज्ञापन नहीं दिखाया जा सकता था। विज्ञापन अवधि की यह सीमा 2006 में लागू की गई थी।
मंत्रालय ने बताया कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। 2006 में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि आज 900 से अधिक चैनल हैं।
उस समय, टीवी चैनल दिखाने का मुख्य जरिया केबल टीवी था और उसकी क्षमता सीमित थी, जिससे ग्राहकों के पास बहुत कम विकल्प होते थे।
केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद, सभी टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म, जिसमें डीटीएच, केबल टीवी शामिल हैं डिजिटल हो गए हैं। ये प्लेटफार्म 300 से 500 चैनलों का प्रसारण करते हैं।
टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रविधानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई।
पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच विज्ञापन सीमा नियमन पर एकरूपता के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।