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यूपी में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस नए नियम पर क्यों उठ रहे सवाल?

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Oct 31, 2026


योगी आदित्यनाथ

किसी भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले एक तय प्रक्रिया होती है. उम्मीदवार परीक्षा पास करते हैं, उनके दस्तावेज़ों और चरित्र का सत्यापन होता है और फिर नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है और इसी आदेश के एक प्रावधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

सवाल उठते देख सरकार ने सफ़ाई भी जारी की है और कहा है कि मीडिया में इस आदेश की जो व्याख्या की जा रही है, वो भ्रामक है.

तो इस आदेश में ऐसा क्या है और इसके किस प्रावधान को विपक्षी पार्टियां और छात्र संगठन असंवैधानिक बता रहे हैं?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव एम देवराज ने बीते 28 अक्तूबर को 21 पन्नों का एक आदेश जारी किया.

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“अपराध और असहमति को एक ही तराजू में नहीं तौलें”

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई के मंत्री शक्ति सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियों में चरित्र सत्यापन होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा, शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए.

अगर किसी अभ्यर्थी के ख़िलाफ़ प्रतिकूल रिपोर्ट आती है, तो उसे अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए.

उनके मुताबिक़, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि किसी भी युवा के साथ अन्याय न हो और उसके वर्षों की मेहनत और भविष्य पर आंच न आए.

वहीं, एबीवीपी की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि गंभीर आपराधिक गतिविधियों और हिंसक तरीक़ों से व्यवस्था को चुनौती देने वालों के ख़िलाफ़ स्पष्ट नियम होने चाहिए.

हालांकि, किसी विद्यार्थी की राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक असहमति या शांतिपूर्ण आंदोलन को उसके ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “अपराध और असहमति को एक ही तराजू में नहीं तौला जाना चाहिए.”

उनके मुताबिक़, नियमों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करना ज़रूरी है, ताकि ग़लत करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो.

सरकार की सफ़ाई

हालांकि आदेश पर उठते सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने 29 अक्तूबर को स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. इसलिए इस प्रावधान को राजनीतिक विचारों के आधार पर नौकरी से रोकने की व्यवस्था बताना भ्रामक है.

हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल संगठनों का ज़िक्र

सरकार का कहना है, यह प्रावधान उन संगठनों से जुड़ा है जिनका घोषित उद्देश्य हिंसात्मक तरीक़ों से समाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलना है. सामान्य राजनीतिक विचार, सरकार की आलोचना और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधियां इसके दायरे में नहीं आतीं.

प्रावधान पहले से लागू था, नए आदेश में स्पष्ट किया गया

नियुक्ति विभाग का कहना है कि यह नियम पहले के शासनादेश में भी मौजूद था. हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुराने प्रावधानों को एक साथ संकलित कर नए आदेश में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से रखा गया है, ताकि उनका एकरूप पालन हो सके.

तीन साल की अवधि और व्यवहार में बदलाव के प्रमाण का भी ज़िक्र

नियम के मुताबिक़, 21 साल की उम्र के बाद पिछले तीन वर्षों में ऐसी गतिविधियों में भागीदारी को सक्रिय संलग्नता का प्रमाण माना जा सकता है. हालांकि, इस दौरान व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के ठोस प्रमाण हों, तो उन्हें भी ध्यान में रखने का प्रावधान है.

आदेश की ज़रूरत क्यों पड़ी?

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सरकार के मुताबिक़, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से पहले चरित्र और सत्यापन को लेकर 1958 से 2021 के बीच अलग-अलग शासनादेश जारी किए गए थे.

इन आदेशों में सत्यापन की प्रक्रिया, समय-सीमा और नियुक्ति से जुड़े दिशा-निर्देश तय किए गए थे. अब सरकार ने इन सभी निर्देशों को एक जगह संकलित कर एक समेकित नीति बनाई है, ताकि अलग-अलग विभागों में इनका एक जैसा पालन हो सके.

इस प्रक्रिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो मामलों का भी उल्लेख किया गया है.

शैलेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार और अनिल कुमार यादव बनाम राज्य सरकार के मामलों में हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के संदर्भ में नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे. सरकार ने नए शासनादेश में इन निर्देशों का हवाला देते हुए सत्यापन की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित किया है.

चरित्र सत्यापन की ज़िम्मेदारी नियुक्ति अधिकारी की होगी. वह अभ्यर्थी का पूरा विवरण पुलिस महानिदेशक और उसके गृह जनपद के जिलाधिकारी को भेजेगा.

अगर अभ्यर्थी पिछले पांच साल में किसी दूसरे ज़िले में एक साल से ज़्यादा रहा है, तो उस ज़िले के जिलाधिकारी को भी सत्यापन के लिए जानकारी भेजी जाएगी.

संबंधित पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय अभिसूचना इकाई के रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

आदेश में साफ़ कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख़ से प्रभावी होंगे और पहले से लंबित मामलों का निपटारा भी इन्हीं के आधार पर किया जाएगा.

यानी जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन पहले से चल रहा है, उनके मामलों में भी नए आदेश में तय की गई अपराधों की श्रेणियों, अयोग्यता के नियमों और अपवादों को ध्यान में रखा जाएगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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