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सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला: 4 मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ वकील को जज बनाने की सिफारिश

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May 28, 2026


पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अध्यक्षता में 22 और 27 मई को हुई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया। यह कदम देश में बढ़ते मामलों के कारण सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच उठाया गया है।

कोलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों में शामिल हैं – पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बांबे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली; और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वी. मोहना जो संवैधानिक और दीवानी मामलों की विशेषज्ञ हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश हैं।

शीर्ष न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीश अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। मोहना की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से न्यायाधीशों की पीठ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

हाल ही में, सरकार ने प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 न्यायाधीशों से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

विधि मंत्रालय ने 16 मई को अध्यादेश अधिसूचित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी।

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