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मेरठ की एक अदालत ने अपने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरने के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सज़ा सुनाई है.
बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा ने अभियोजना पक्ष के हवाले से इसकी पुष्टि की है.
ज़िला जज अरविंद कुमार ने क़रीब डेढ़ साल बाद यह फ़ैसला सुनाया. दोनों अभियुक्त जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई में शामिल हुए और पूरे समय चुप रहे.
अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर ने बताया कि हत्या के मामले में साहिल और मुस्कान को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है और कोर्ट ने उन पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा अन्य सेक्शन में सात साल की सज़ा सुनाई गई है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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